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जांच अधिकारी ने आमजन से साक्ष्य एवं पक्ष प्रस्तुत करने की अपील की
देहरादून

संयुक्त मजिस्ट्रेट मसूरी राहुल आनंद ने अवगत कराया है कि कियाना होमस्टे, मसूरी में 08 नवंबर 2025 को श्रीमती फरजुड़ी राधा गायत्री की रहस्यमय मृत्यु के संबंध में कोतवाली मसूरी में अपराध संख्या 19/26, धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
उक्त प्रकरण में मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का स्पष्ट कारण परिलक्षित नहीं होने के दृष्टिगत जिलाधिकारी देहरादून के आदेश संख्या 3007/विविध/जे0-2026 दिनांक 06 जुलाई 2026 के क्रम में उप जिलाधिकारी मसूरी को प्रकरण की मजिस्ट्रेटी जांच हेतु जांच अधिकारी नामित किया गया है।
उप जिलाधिकारी मसूरी राहुल आनंद द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रकरण से संबंधित किसी भी व्यक्ति के पास घटना के संबंध में कोई जानकारी, तथ्य, साक्ष्य अथवा पक्ष हो तो वह मौखिक अथवा लिखित रूप से जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति अपने बयान, दस्तावेज अथवा अन्य साक्ष्य दिनांक 17 जुलाई 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में न्यायालय/कार्यालय उप जिलाधिकारी, मसूरी, देहरादून में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।
जांच को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से संबंधित व्यक्तियों, प्रत्यक्षदर्शियों एवं आमजन से अपील की गई है कि प्रकरण से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी होने पर समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराएं, जिससे जांच प्रक्रिया में सहयोग प्राप्त हो सके।
उप जिलाधिकारी मसूरी कार्यालय द्वारा संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचना प्रेषित कर दी गई है। साथ ही प्रकरण से जुड़े उपलब्ध अभिलेख जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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