
देहरादून: भारत सरकार ने एलपीजी (गैस सिलेंडर) और पीएनजी (पाइप गैस) कनेक्शन को लेकर नया नियम जारी किया है। अब कोई भी उपभोक्ता एक साथ दोनों कनेक्शन नहीं रख सकेगा।इस आदेश के अनुसार, जिन लोगों के पास पहले से पीएनजी कनेक्शन है, उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन बंद करना होगा और गैस सिलेंडर एजेंसी को सरेंडर करना पड़ेगा।इस नियम का असर उत्तराखंड में भी पड़ेगा, जहां करीब 44,488 उपभोक्ता इस दायरे में आएंगे।
सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब दुनिया के कई देशों में ईंधन की कमी का संकट चल रहा है। खासकर ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव के कारण गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है।हालांकि भारत में अभी सीमित मात्रा में ईंधन की आपूर्ति जारी है, लेकिन भविष्य में किसी तरह की कमी न हो, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
अब देखना होगा कि खाद्य आपूर्ति विभाग इस नियम को प्रदेश में कैसे लागू करता है और उपभोक्ताओं को किस तरह से राहत दी जाती है।










