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खबर पड़ताल
सितारगंज पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने नगर पालिका अध्यक्ष को शमशान घाट के स्वर्गवाहन के शुल्क में छूट को लेकर पत्र में कहा कि सितारगंज उधम सिंह नगर क्षेत्र अंतर्गत श्मशान घाट (मुक्तिधाम) व कब्रिस्तान का प्रबंधन, देखभाल, रख-रखाव तथा वहाँ की वस्तुओं के लिए वसूला जाने वाला शुल्क का निर्धारण करना नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 08, 114, 298 के अंतर्गत नगर पालिका सितारगंज उधम सिंह नगर प्रशासन की जिम्मेदारी है। नगर के जनप्रतिनिधीयों के प्रयास से सितारगंज श्मशान घाट (मुक्तिधाम) में जनसुविधा के लिये एक स्वर्गवाहन (स्वर्ग वाहन) की व्यवस्था की गयी है। ताकि आवश्यकता पड़ने पर नगर के नागरिकों के काम आ सके लेकिन सितारगंज श्मशान घाट (मुक्तिधाम) की स्वयं भू सोसाईटी के पदाधिकारियों ने उक्त स्वर्गवाहन (स्वर्गवाहन ) को अपनी कमाई का जरिया बना लिया है और उसे उपयोग करने शुल्क इतना अधिक निर्धारित कर दिया है। जो प्राईवेट गाड़ियो से 06 गुना है। जिस कारण नगर के नागरिक आवश्यकता पड़ने पर श्मशान गाड़ी का उपयोग नहीं कर पा रहे है व आवश्यकता पड़ने पर प्राईवेट गाड़ियों से अपने परिजनो के शवों को श्मशान घाट (मुक्तिधाम) ले जाने को मजबुर है और सार्वजनिक स्वर्गवाहन (स्वर्गवाहन) शोपीस बन कर श्मशान घाट (मुक्तिधाम में खड़ी है। आप जो कि नगर पालिका सितारगंज उधम सिंह नगर में जनता के प्रतिनिधि है। तथा नगर पालिका सितारगंज उधम सिंह नगर प्रशासन के अध्यक्ष है। इसलिये आपका कर्तव्य बनता है कि उक्त मामले में हस्तक्षेप करे व उक्त स्वर्गवाहन (श्मशान गाडी) का निर्धारित शुल्क इतना कम निर्धारित करवायें जिससे आम व गरीब जनता उसका उपयोग आसानी कर सके।

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