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रूद्रपुर, माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एवं माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेन्द्र कुमार सागर की अध्यक्षता में दिनांक 30 जुलाई, 2025 स्थान राजकीय इण्टर कॉलेज जय नगर, दिनेशपुर में बाल सुरक्षा यात्रा अभियान /कार्यक्रम मनाया गया। उक्त कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को मानव तस्करी से सम्बन्धित विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि मानव तस्करी किसी वर्ग की महिलांए, पुरूष व बच्चों को किसी प्रकार के बलपूर्वक श्रम, देहव्यापार, दासता व अन्य प्रकार के शोषण (शारीरिक शोषण, भिक्षावृत्ति व शरीर का कोई अंग निकालना) आदि के प्रयोजन के लिए धमकियों का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके, अपहरण द्वारा, कपट या प्रलोभन का प्रयोग करके, शक्ति का दुरुप्रयोग करके या उत्प्रेरणा द्वारा भर्ती करना, एक स्थान से दुसरे स्थान पर भेजना आदि मानव तस्करी का अपराध कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बेगार और बधुवा मजदूर आदि सभी प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। इस प्रावधान का कोई भी उलंघन भारतीय विधिक के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के बारे में बताया गया।इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के उपंरात सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में विद्यालय परिसर में हरेला अभियान के उपलक्ष्य पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। उक्त कार्यक्रम में श्री योगेन्द्र कुमार सागर, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री भूपेन्द्र नाथ गोस्वामी, पैनल अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह, पैनल अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह, पराविधिक कार्यकर्ता शालिनी गुप्ता, राधेश्याम, सुनील कुमार एवं विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। अंत में राजकीय इण्टर कॉलेज जयनगर, दिनेशपुर में आयोजित बाल सुरक्षा यात्रा अभियान के सफल आयोजन हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेन्द्र कुमार सागर द्वारा समस्त विद्यालय परिसर के शिक्षकगण, कर्मचारियों, पैनल अधिवक्तागण एवं पराविधिक कार्यकर्तागण का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

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