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लोक सूचना आयोग द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत दिनेशपुर को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक दिन लेट सूचना देने के मामले में 25 हजार रुपयों का दण्ड लगाया है । इस दौरान नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा है कि ध्रुव कुमार ने नगर पंचायत से बायलोज की कॉपी की मांग किया था परंतु ध्रुव कुमार को बायलोज की कॉपी उपलब्ध करा दिया गया था। परंतु एक दिन लेट हो गया था। जबकि यही सूचना कुछ दिन पहले ध्रुव कुमार ने मांगा था और उन्हें बायलोज की कॉपी दे दिया गया था। ध्रुव कुमार प्रतिदिन सूचना अधिकार अधिनियम अंतर्गत से सूचना मांगता रहता है हमारे एक कर्मचारी ध्रुव कुमार के सूचना को देते देते एक अलमारी भर दिया है। परंतु ध्रुव कुमार जो भी सूचना प्राप्त करता है आगे की कोई कार्रवाई नहीं करता।

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