गदरपुर। गत दिनों पूर्व भाजपा नेता को हस्तलिखित पत्र के माध्यम से गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया था,जिसको लेकर उन्होंने पुलिस को तहरीर सौंपकर आरोपी को जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी, पुलिस टीम द्वारा काफ़ी मेहनत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर को प्रीत ग्रोवर पुत्र श्री खुशाल चंद निवासी बलराम नगर थाना गदरपुर(उधमसिहनगर) ने थाना हाजा उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 23/10/2023 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक हस्तलिखित पत्र के माध्यम से वादी के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देना व पूर्व में खुद के मोबाईल न0 पर विभिन्न मोबाईल नम्बरो से गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने व जान बख्शने की एवज में 10,00000 (दस लाख रुपये) की रंगदारी की माँग करने के आधार पर थाना गदरपुर पर मुकदमा एफआईआर न0 250/23 धारा 386/504/506 भादवि बनाम वाइस्तफा मोबाईल न0 8168003468, 8708600363, 80776873 66,7719616549, 9876795672 धारक पंजीकृत किया गया।उक्त घटना से क्षेत्र मे दहशत का माहौल होने के दृष्टिगत घटना की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उधमसिहनगर के आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक महोदय काशीपुर व क्षेत्राधिकारी महोदय बाजपुर के पर्यवेक्षण मे थानाध्यक्ष गदरपुर के नेतृत्व मे टीम का गठन करते हुए मुखबिर मामूर किये गये,गठित टीम द्वारा थानाध्यक्ष के नेतृत्व मे विभिन्न सीसीटीवी कैमरो के अवलोकन व एसओजी की सर्विलांस टीम की मदद से उपरोक्त मोबाईल नम्बरो का विश्लेषण कर मुखबिर मामूर किये गये। मुखबिर की सूचना पर दिनांक 31/10/2023 को अभियुक्त मनोज पुत्र जगपाल सिह नि0 वार्ड न0-9 सैनिक मोहल्ला बरवाला (जनपद हिसार) हरियाणा को घटना मे प्रयुक्त मोबाईल फोन व टैब जिनमे घटना मे प्रयुक्त मोबाईल फोन नंबर 8708600366 ,77 19616549 ,8168003468 वह एक अदद तमंचा 32 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस के साथ मंडी समिति गेट से आगे समय करीब 15:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया । अभियुक्त द्वारा अपने बयानों में फेसबुक के माध्यम से मंडी समिति गदरपुर में कार्यरत एक महिला से दोस्ती होने तथा दोनों द्वारा शादी करने तथा कुछ समय बाद दोनों में अनबन हो जाने पर महिला द्वारा अभियुक्त का मोबाइल फोन नंबर ब्लॉक कर दिए जाने पर रोषित अभियुक्त द्वारा मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रीत ग्रोवर को विभिन्न मोबाइल नंबरों से फोन कर गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी तथा 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने तथा प्रीत ग्रोवर के घर पर उसको भय में डालने के लिए धमकी भरा पत्र व जिंदा कारतूस फेंका जाना बताया गया अभियुक्त से अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद होने पर धारा 3/25 शस्त्र अधि. की बढ़ोतरी की गई।अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थानो से जानकारी ली जा रही है । पुलिस टीम में एसओ राजेश पांडे,एसआई भूपेंद्र रसवाल,कां.दर्शन सिंह एवं जीवन फुलेरा शामिल थे ।