Spread the love

शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी की जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए जांच कमेटी को 8 सप्ताह के भीतर थराली देवाल की 88 पेयजल योजनाओं की जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं
इसके साथ ही इन्हीं 88 योजनाओं में से एक सुनला में जलजीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल योजना की जांच जिलाधिकारी चमोली द्वारा गठित कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी चमोली को सौंप दी थी जिसमे जांच कमेटी को अभिलेख के अनुसार 4026 मीटर पाइपलाइन के सापेक्ष कुल 2653 मीटर पाइपलाइन ही धरातल पर मिली ,जांच में पाइपलाइन कुल 1373 मीटर कम पाई गई ,इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना थराली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई लेकिन प्राथमिकी दर्ज न होने पर शिकायतकर्ता ने अदालत का रुख किया और न्यायिक मजिस्ट्रेट थराली देवांश राठौर ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए थाना थराली को अविलंब मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश दिए जिस पर थानाध्यक्ष थराली पंकज कुमार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 ,318,338,340 के अंतर्गत जल निगम के अवर अभियंता हेमंत कुमार और जिला पंचायत के अवर अभियंता कुलदीप नेगी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया

You cannot copy content of this page